हुण्डरू फांल में बिना ग्राम सभा के अनुमति से बने
SHOPPING QUOSK और FOOD QUOSK का प्रखण्ड कार्यालय से डाक करने की नोटिस पर हुण्डरू ग्राम सभा से विरोध किया गया और प्रस्ताव पारित किया गया।
साथ मे आवेदन लेकर प्रखण्ड कार्यालय अनगड़ा भी पहुंचा गया।
।।।।।गुणाह।।।।।
१. शासन और प्रशासन का गुणाह है कि बिना ग्राम सभा का SHOPPING QUOSK और FOOD QUOSK
का निर्माण करना।
२. अवैध भूमि पर निर्माण करना।
३. SHOPPING QUOSK और FOOD QUOSK
का वितरण ग्राम सभा के द्वारा करना चाहिए था।
पहले मुखिया और प्रधान को को इसकी वितरण की सूचना जारी करना चाहिए था।
लेकिन इसे अनदेखा कर और ग्रामीण की और स्थानीय निवासी और ग्राम सभा की बात न मानकर प्रखण्ड अधिकारी पेशा एक्ट 1996 का उलंघन कर दिया है।
जिसे अब इस संबंध में कई विभागों को RTI का जवाब देना पड़ेगा।
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